Income Tax Deadlines: आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचना है? तो नोट करें ये जरूरी डेडलाइन्स
By अंजली चौहान | Updated: April 22, 2026 07:03 IST2026-04-22T07:03:00+5:302026-04-22T07:03:00+5:30
Income Tax Deadlines: वित्त वर्ष 2027 के लिए आयकर संबंधी समयसीमाएं केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें पूरे वर्ष के दौरान टीडीएस जमा, प्रमाण पत्र और अग्रिम कर भुगतान भी शामिल हैं। जुर्माने से बचने और नियमों का पालन करने के लिए करदाताओं को जिन महत्वपूर्ण तिथियों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी पूरी सूची यहां दी गई है।

Income Tax Deadlines: आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचना है? तो नोट करें ये जरूरी डेडलाइन्स
Income Tax Deadlines: वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो चुका है और अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की कई डेडलाइन्स पर नजर रखनी होगी, जो 31 जुलाई की आईआर फाइलिंग की तारीख से कहीं आगे तक जाती हैं। हर महीने TDS और TCS जमा करने से लेकर एडवांस टैक्स की किस्तों और कानूनी रिपोर्टिंग तक, कंप्लायंस कैलेंडर पूरे साल एक्टिव रहता है।
इनमें से किसी भी डेडलाइन को मिस करने पर पेनल्टी, ब्याज या नोटिस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों, बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए, पूरे टैक्स कैलेंडर के साथ तालमेल बिठाकर चलना बहुत जरूरी है, ताकि कंप्लायंस आसानी से हो सके और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग हो सके।
हालांकि 31 जुलाई सबसे ज़्यादा ध्यान रखी जाने वाली डेडलाइन है, लेकिन इनकम टैक्स कंप्लायंस सिर्फ़ रिटर्न फाइल करने तक ही सीमित नहीं है। टैक्सपेयर्स को समय पर TDS और TCS का पेमेंट, सर्टिफिकेट जारी करना, एडवांस टैक्स का पेमेंट और समय-समय पर जानकारी देना भी सुनिश्चित करना चाहिए। इनमें से किसी भी जिम्मेदारी को पूरा न करने पर अतिरिक्त खर्च और कंप्लायंस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए पूरे साल इस पर नजर रखना जरूरी है।
अप्रैल-मई की मुख्य डेडलाइन्स
वित्तीय वर्ष की शुरुआत कंप्लायंस से जुड़ी कई ज़रूरी ज़रूरतों के साथ होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो TDS काटते हैं।
30 अप्रैल तक, मार्च महीने का TDS और TCS जमा करना ज़रूरी है; इसके साथ ही Form 15G और 15H जैसे फॉर्म और चालान-कम-स्टेटमेंट भी फाइल करने होते हैं। अप्रैल में कुछ खास लेन-देन के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने का काम भी शामिल होता है।
मई में, टैक्सपेयर्स को नियमित रूप से TDS/TCS जमा करना, सर्टिफिकेट जारी करना, हर तीन महीने में TCS फाइल करना और फाइनेंशियल लेन-देन की रिपोर्ट देना जारी रखना चाहिए। मुख्य डेडलाइन्स 7 मई, 15 मई और 31 मई को पड़ती हैं।
जून: Form 16, एडवांस टैक्स
जून का महीना नौकरीपेशा लोगों और बिजनेस, दोनों के लिए बहुत अहम होता है।
TDS सर्टिफिकेट, जिनमें Form 16 भी शामिल है, आम तौर पर 15 जून तक जारी कर दिए जाते हैं। यही तारीख एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की भी डेडलाइन होती है; इस तारीख तक टैक्सपेयर्स को अपनी अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होता है।
कंप्लायंस से जुड़ी अन्य जरूरतों में TDS जमा करना, इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा रिपोर्ट देना और जरूरी स्टेटमेंट फाइल करना शामिल है।
31 जुलाई: ITR की डेडलाइन
31 जुलाई, वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख है। यह तारीख नौकरीपेशा लोगों और उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनका ऑडिट होना ज़रूरी नहीं है।
टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी कोई भी सेल्फ-असेसमेंट टैक्स देनदारी चुका देनी चाहिए, ताकि उन्हें ब्याज या पेनल्टी न देनी पड़े। डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करने से रिटर्न की प्रोसेसिंग भी तेज़ी से होती है। एडवांस टैक्स का शेड्यूल
एडवांस टैक्स, फाइनेंशियल ईयर के दौरान चार किस्तों में देना होता है।
इसकी ड्यू डेट्स हैं: 15 जून (15 परसेंट), 15 सितंबर (45 परसेंट कुल), 15 दिसंबर (75 परसेंट कुल) और 15 मार्च (100 परसेंट)। पेमेंट में देरी होने पर, लागू नियमों के तहत ब्याज लग सकता है।
अक्टूबर-नवंबर की डेडलाइन्स
जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी है, उन्हें अपना ITR 31 अक्टूबर तक फाइल कर देना चाहिए।
इसके अलावा, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स फाइल करने और, जहाँ लागू हो, उससे जुड़ी कंप्लायंस ज़रूरतों को पूरा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है।
31 दिसंबर
जो टैक्सपेयर्स पिछली डेडलाइन्स चूक गए हैं, वे 31 दिसंबर तक भी अपना लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं या अपने ITR में सुधार कर सकते हैं।
इस तारीख के बाद, रिटर्न फाइल करने या उसमें सुधार करने का मौका खत्म हो जाता है, और फिर पेनल्टी लगना तय हो जाता है।
जनवरी-मार्च 2027
फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तिमाही टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बहुत अहम होती है।
टैक्सपेयर्स को टैक्स बचाने वाले निवेश पूरे कर लेने चाहिए, अपने एम्प्लॉयर्स को उनके प्रूफ जमा कर देने चाहिए, और यह पक्का कर लेना चाहिए कि 15 मार्च तक उनका पूरा एडवांस टैक्स जमा हो गया हो। पुराने टैक्स सिस्टम के तहत, योग्य निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।