RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया, ग्राहकों और उनकी जमा राशि का क्या होगा?
By रुस्तम राणा | Updated: April 24, 2026 22:41 IST2026-04-24T22:41:39+5:302026-04-24T22:41:39+5:30
आरबीआई ने यह भी भरोसा दिलाया कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जमा और सेवाएं बुरी तरह प्रभावित न हों।

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया, ग्राहकों और उनकी जमा राशि का क्या होगा?
नई दिल्ली: एक बड़े रेगुलेटरी कदम के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक आधिकारिक बयान में इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि अब बैंक को बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी। यह कार्रवाई रेगुलेटरी नियमों के पालन और मानदंडों के उल्लंघन से जुड़ी गंभीर चिंताओं के कारण की गई है। आरबीआई ने यह भी भरोसा दिलाया कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जमा और सेवाएं बुरी तरह प्रभावित न हों।
लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
आरबीआई के अनुसार, बैंक का कामकाज जिस तरह से चल रहा था, वह न केवल संस्था के लिए, बल्कि उसके ग्राहकों के लिए भी नुकसानदायक था। यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 22 (3)(b) का उल्लंघन पाया गया। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि बैंक की मैनेजमेंट संरचना जमाकर्ताओं या जनता के हितों के अनुरूप नहीं थी, जो एक्ट की धारा 22 (3)(c) के खिलाफ है।
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि बैंक को उसके मौजूदा स्वरूप में काम जारी रखने की अनुमति देना किसी भी सार्थक उद्देश्य या जनहित को पूरा नहीं करेगा, जिससे धारा 22 (3)(e) का उल्लंघन होता है। बैंक को उसके पेमेंट्स बैंक लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का पालन न करते हुए भी पाया गया, जो एक्ट की धारा 22 (3)(g) के तहत एक उल्लंघन माना जाता है।
बैंक को बंद कराने के लिए RBI हाई कोर्ट जाएगा
आरबीआई ने कहा कि बैंक के कामकाज से जमाकर्ताओं के हितों को खतरा था। उसने आगे कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा। केंद्रीय बैंक ने यह भी घोषणा की है कि वह बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करेगा।
RBI ने अपने आधिकारिक आदेश में क्या कहा
अपने बयान में आरबीआई ने कहा, "भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2026 के एक आदेश के ज़रिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को दिया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा।"
बयान में आगे कहा गया कि, "इसके परिणामस्वरूप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(b) के तहत परिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार करने, या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य कारोबार करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। आरबीआई बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।"