स्कूलों की मनमानी पर लगाम! अब स्कूल एक बार में नहीं वसूल पाएंगे महीने भर से ज्यादा की फीस

By अंजली चौहान | Updated: May 2, 2026 11:36 IST2026-05-02T11:35:56+5:302026-05-02T11:36:41+5:30

Delhi School Fee News: शिक्षा विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, "कोई भी विद्यालय किसी भी तरह से किसी भी अभिभावक या संरक्षक को एक कैलेंडर माह से अधिक की अवधि के लिए एक ही किश्त में शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य, मजबूर या विवश नहीं करेगा।"

delhi Schools can no longer collect more than month fees at time | स्कूलों की मनमानी पर लगाम! अब स्कूल एक बार में नहीं वसूल पाएंगे महीने भर से ज्यादा की फीस

स्कूलों की मनमानी पर लगाम! अब स्कूल एक बार में नहीं वसूल पाएंगे महीने भर से ज्यादा की फीस

Delhi School Fee News: दिल्ली में स्कूलों के लिए सरकार ने नया फरमान जारी किया है जिससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस निर्देश में दोहराया गया है कि स्कूल किसी भी हालत में एक बार में एक कैलेंडर महीने से ज़्यादा की फीस देने के लिए "अनिवार्य नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते, या मजबूर नहीं कर सकते।"

DoE की अधिसूचना में कहा गया है, "कोई भी स्कूल, किसी भी तरह से, किसी भी माता-पिता या अभिभावक को एक बार में एक कैलेंडर महीने से ज़्यादा की फीस देने के लिए अनिवार्य नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता, या मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जो माता-पिता या अभिभावक अपनी मर्ज़ी से, बिना किसी ज़ोर-जबरदस्ती, दबाव या प्रलोभन के, एक बार में एक महीने से ज़्यादा की फीस देना सुविधाजनक समझते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।"

रिपोर्ट के अनुसार,  आदेश में कहा गया है कि कोई भी स्कूल फीस का अग्रिम भुगतान को दाखिले, पढ़ाई जारी रखने, या किसी भी छात्र सेवा तक पहुंच के लिए एक शर्त नहीं बना सकता। इसमें कहा गया है, "सभी स्कूलों को यह आदेश अपने नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और सात कार्य दिवसों के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।"

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, निदेशालय ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें स्कूल की मान्यता रद्द करना या स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेना भी शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, DoE ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य शिक्षा तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना और माता-पिता, विशेष रूप से कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना है।

Web Title: delhi Schools can no longer collect more than month fees at time

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