West Bengal elections: चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर दोबारा मतदान का दिया आदेश

By रुस्तम राणा | Updated: May 1, 2026 18:38 IST2026-05-01T18:33:33+5:302026-05-01T18:38:20+5:30

इन बूथों पर मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान हुआ था, लेकिन EC ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 58(2) के तहत इस मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है।

West Bengal elections 2026 EC orders repoll in 15 booths in Magrahat Paschim, Diamond Harbour | West Bengal elections: चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर दोबारा मतदान का दिया आदेश

West Bengal elections: चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर दोबारा मतदान का दिया आदेश

कोलकाता: इन बूथों पर मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 58(2) के तहत इस मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है। मतदान शनिवार, 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इन बूथों पर मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान हुआ था, लेकिन EC ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 58(2) के तहत इस मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है।

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, प्रभावित बूथों पर चुनाव को रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर रद्द घोषित किया गया। चुनावों के दूसरे चरण के बाद, ईसी को दक्षिण 24 परगना ज़िले के चार विधानसभा क्षेत्रों के 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग मिली थी। यह अभी तुरंत साफ़ नहीं है कि बाकी बचे 62 बूथों पर भी दोबारा वोटिंग होगी या नहीं।
    

Web Title: West Bengal elections 2026 EC orders repoll in 15 booths in Magrahat Paschim, Diamond Harbour

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