Income Tax 2026: क्या आप भी टैक्स स्लैब बदलने की सोच रहे हैं? फैसला लेने से पहले अपनी सैलरी का यह गणित समझें

By अंजली चौहान | Updated: May 8, 2026 07:05 IST2026-05-08T07:05:35+5:302026-05-08T07:05:35+5:30

Income Tax 2026: नई कर व्यवस्था के तहत, 4 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी। 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% कर लगेगा, जबकि इससे अधिक आय वर्ग पर 10% से 30% तक प्रगतिशील कर लगेगा।

Are you considering changing your tax slab Understand this math about your salary before making decision | Income Tax 2026: क्या आप भी टैक्स स्लैब बदलने की सोच रहे हैं? फैसला लेने से पहले अपनी सैलरी का यह गणित समझें

Income Tax 2026: क्या आप भी टैक्स स्लैब बदलने की सोच रहे हैं? फैसला लेने से पहले अपनी सैलरी का यह गणित समझें

Income Tax 2026: साल 2026 में नए इनकम टैक्स फ्रेमवर्क लागू होने के बाद, वेतनभोगी टैक्सपेयर्स यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नए नियमों से उनकी टैक्स देनदारी में कोई बदलाव आएगा। इससे इनकम टैक्स स्लैब में संभावित बदलावों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा टैक्स ढांचा अपरिवर्तित रहेगा।

आमतौर पर, टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा केंद्रीय बजट के दौरान की जाती है। हालांकि, बजट 2026 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने या नए, किसी भी टैक्स सिस्टम के तहत मौजूदा स्लैब दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 और इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 के तहत जारी प्रावधानों से यह पुष्टि होती है कि 1 अप्रैल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए टैक्स सिस्टम के तहत, वेतनभोगी व्यक्ति ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती) के हकदार हैं।

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत, ₹2.5 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स से मुक्त रहती है। ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच की इनकम पर 5% टैक्स लगता है, जबकि ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच की कमाई पर 20% टैक्स लगता है। ₹10 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है।

नए टैक्स सिस्टम के तहत, ₹4 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री रहती है। ₹4 लाख से ₹8 लाख के बीच की कमाई पर 5% टैक्स लगता है, जबकि इससे ज़्यादा इनकम वाले स्लैब पर 10% से 30% तक की दर से टैक्स लगता है।

नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट ऑप्शन बना रहेगा

नए फ्रेमवर्क के तहत, टैक्सपेयर्स के लिए नया टैक्स सिस्टम ही डिफ़ॉल्ट विकल्प बना रहेगा। इस सिस्टम का मकसद कम डिडक्शन और छूट के साथ कम टैक्स दरें देकर टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना है।

हालांकि, कई वेतनभोगी व्यक्ति अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम को ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कई तरह के लाभ (बेनिफिट्स) लेने की सुविधा मिलती है। टैक्सपेयर्स को किसी भी सिस्टम को चुनने से पहले दोनों की तुलना ध्यान से करनी चाहिए, खासकर तब जब उन्होंने कोई बड़ा निवेश किया हो या वे किसी तरह की कटौती (डिडक्शन) के हकदार हों।

नए नियमों के तहत क्या बदलाव हुए हैं?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने 20 मार्च को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को लागू करने के तहत इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 को नोटिफ़ाई किया। एक गैज़ेट नोटिफ़िकेशन के अनुसार, "इन नियमों को इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 कहा जा सकता है। ये 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।"

टैक्सपेयर्स को दोनों व्यवस्थाओं की तुलना ध्यान से क्यों जरूरी

पहली नजर में, नई टैक्स व्यवस्था अपनी कम टैक्स दरों और आसान बनावट की वजह से आकर्षक लगती है। ₹12.75 लाख तक कमाने वाले कई सैलरीड लोगों को, छूट के बाद, असल में जीरो इनकम टैक्स देना पड़ सकता है; वहीं ₹12 लाख तक कमाने वाले कई नॉन-सैलरीड टैक्सपेयर्स को भी फ़ायदा हो सकता है।

हालांकि नई व्यवस्था टैक्स दरें कम करती है, लेकिन यह कई ऐसी छूटें और कटौतियां भी हटा देती है जिनका इस्तेमाल टैक्सपेयर्स पारंपरिक तौर पर अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए करते रहे हैं।

कुछ मामलों में, दोनों व्यवस्थाओं के तहत मिलने वाले भत्ते और अतिरिक्त लाभ, टैक्सपेयर्स को पुरानी व्यवस्था में ज़्यादा टैक्स स्लैब रेट होने के बावजूद ज़्यादा बचत करने में मदद कर सकते हैं। इसी वजह से, टैक्सपेयर्स यह तय करने से पहले कि उनके लिए कौन सी व्यवस्था ज्यादा बेहतर है, अपनी सैलरी की बनावट, छूटों, कटौतियों और लंबे समय के निवेशों का मूल्यांकन करते हैं।

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