ITR Filing 2026: कौन भर सकता है ITR-1 सहज फॉर्म? आखिरी तारीख से पहले नोट कर लें ये बातें; भूलकर भी न करें ये गलतियां
By अंजली चौहान | Updated: May 18, 2026 05:10 IST2026-05-18T05:10:45+5:302026-05-18T05:10:45+5:30
ITR Filing 2026: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने ऑफलाइन एक्सेल सुविधा को सक्रिय कर दिया है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन फॉर्म आईटीआर 1 (सहज) दाखिल कर सकता है, दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है और फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।

ITR Filing 2026: कौन भर सकता है ITR-1 सहज फॉर्म? आखिरी तारीख से पहले नोट कर लें ये बातें; भूलकर भी न करें ये गलतियां
ITR Filing 2026: सैलेरीड और व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ऑफलाइन Excel यूटिलिटी एक्टिवेट कर दी है। इससे पहले, डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी थी। देश भर के लाखों वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और छात्रों को अब अपनी फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
अगर आप किसी टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपका ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है। टैक्सपेयर्स अपनी सुविधा के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट, ऑनलाइन माध्यम या नए ऑफलाइन Excel यूटिलिटी टूल्स का उपयोग करके समय से पहले अपने रिटर्न जमा कर सकते हैं।
सबसे सरल इनकम टैक्स फॉर्म, ITR-1 (सहज), केवल उन निवासी व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय ₹50 लाख से अधिक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आय का एकमात्र स्रोत वेतन, पेंशन, एक ही मकान से होने वाली आय, या बैंक बचत/जमा पर मिलने वाला ब्याज है, तो आप यह फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ₹5,000 तक की कृषि आय और धारा 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के सीमित लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) को भी इस फॉर्म में शामिल करने की अनुमति है, बशर्ते आपके पास पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए (carried forward) कोई कैपिटल लॉस न हों।
महत्वपूर्ण बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपना ITR भरें।
✅Form 16 / Form 16A generated and downloaded through the TRACES portal alone constitute valid and authentic TDS certificates. Taxpayers should ensure that the TDS certificates relied upon while filing their returns have been downloaded from TRACES.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 17, 2026
✅Online filing and Excel… pic.twitter.com/3iCwP41aF6
जो टैक्सपेयर्स पहली बार अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। Tax2Win के सह-संस्थापक, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी ने Economic Times को बताया कि अब ITR फाइलिंग के लिए केवल पूरी तरह से वेरिफाइड आधार नंबर ही स्वीकार किए जाएंगे; पुरानी एनरोलमेंट ID अब आधार क्रेडेंशियल के रूप में मान्य नहीं होगी। इसके अलावा, टैक्स फॉर्म में नए कॉलम जोड़े गए हैं जिनमें लोन से संबंधित जानकारी जैसे लोन की राशि, ब्याज दर, बैंक का नाम और लोन खाता संख्या देना अनिवार्य है।
ये गलतियाँ न करें
उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक टैक्सपेयर को अपना रिटर्न फाइल करने से पहले अपने सक्रिय बैंक खातों का सटीक विवरण देना अनिवार्य है। किसी भी त्रुटि से बचने के लिए, अपनी आय के विवरण का मिलान Form 26AS और AIS से अवश्य करें। यदि इन विवरणों में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो विभाग नोटिस जारी कर सकता है या आपके रिफंड में देरी कर सकता है।