इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

By रुस्तम राणा | Updated: April 17, 2026 17:50 IST2026-04-17T17:50:03+5:302026-04-17T17:50:03+5:30

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो खुद इस मामले की जांच करे, या फिर इसे जांच के लिए किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे।

Allahabad High Court Orders FIR Against Rahul Gandhi In Dual Citizenship Case | इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने के आरोपों की जांच ज़रूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो खुद इस मामले की जांच करे, या फिर इसे जांच के लिए किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे।

यह टिप्पणी बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। शिशिर ने लखनऊ की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत द्वारा 28 जनवरी को दिए गए एक आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था।

इससे पहले, विशेष अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार उसके पास नहीं है, और इसलिए उसने याचिका को खारिज कर दिया था। उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की ठीक से जांच-पड़ताल होनी चाहिए। अदालत ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं कि इस मुद्दे की जांच कानून के अनुसार ही हो।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता हो सकती है, जिसकी भारतीय कानून के तहत अनुमति नहीं है। यह मुद्दा यूके-स्थित एक कंपनी से जुड़े दस्तावेज़ों की शिकायतों से उपजा है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में बताया गया था और आधिकारिक फ़ाइलिंग में उन्होंने लंदन का पता दर्ज किया था।

इन दावों के आधार पर, एक याचिका दायर की गई जिसमें नागरिकता, पासपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानूनों सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग की गई थी। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक तब पहुँचा, जब एक निचली एमपी/एमएलए अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र उसके पास नहीं है।
 

Web Title: Allahabad High Court Orders FIR Against Rahul Gandhi In Dual Citizenship Case

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