Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट के 4 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया बरी, 20 साल पहले हुए हमले में 37 लोगों की हुई मौत
By अंजली चौहान | Updated: April 22, 2026 14:20 IST2026-04-22T14:19:25+5:302026-04-22T14:20:19+5:30
Malegaon Blast Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव धमाकों के मामले में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला उस हमले के लगभग 20 साल बाद आया है, जिसमें 37 लोगों की जान चली गई थी। पहले के आरोपी भी बरी हो चुके हैं, ऐसे में इस मामले में अब किसी पर भी मुकदमा नहीं चल रहा है, जिससे पीड़ितों के परिवारों को कोई संतोष नहीं मिल पाया है।

Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट के 4 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया बरी, 20 साल पहले हुए हमले में 37 लोगों की हुई मौत
Malegaon Blast Case: 2006 में मालेगांव में ब्लास्ट के लगभग दो दशक बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया। इसके साथ ही, इस मामले की जांच में अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। इस हमले में 37 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक की बेंच ने आरोपियों द्वारा दायर अपील को मंज़ूरी दे दी, जिससे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा शुरू किया गया मुकदमा - फिलहाल के लिए - खत्म हो गया है। विस्तृत आदेश का इंतज़ार है। 8 सितंबर, 2006 को हुए ये धमाके नासिक ज़िले के मालेगांव में एक मुस्लिम कब्रिस्तान में 'शब-ए-बारात' (इस्लाम में एक पवित्र रात, जो शाबान - आठवें महीने - की 15वीं रात को मनाई जाती है; इस रात मुसलमान माफी के लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और आने वाले साल के लिए बरकत मांगते हैं) के दौरान हुए थे।
मालेगांव बम धमाके के सभी चारों आरोपी बरी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, मस्जिद के पास धमाके में 37 लोगों की हुई थी मौत
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धमाकों के तुरंत बाद, महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने नौ मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, 2012 में एक विशेष MCOCA अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी थी। इस मामले की जांच शुरू में ATS ने की थी, जिसे 2007 में CBI को सौंप दिया गया था; CBI ने उस समय राज्य एजेंसी की जांच के नतीजों का समर्थन किया था।
सालों बाद, जांच में एक बड़ा मोड़ तब आया जब NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली और चार अलग-अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया; NIA ने इन पर एक अलग साज़िश रचने का आरोप लगाया था। इन चारों के खिलाफ बाद में चार्जशीट दायर की गई और फिर हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी।
अदालत ने सबूतों और जांच की कमियों पर सवाल उठाए
सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने दलील दी कि NIA के मामले में ज़रूरी सबूतों की कमी है। वकीलों ने बताया कि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, न ही कोई ऐसा सामान बरामद हुआ है जो आरोपियों को अपराध से जोड़ता हो, और न ही कोई ऐसी फोरेंसिक पुष्टि हुई है जो इस दावे का समर्थन करती हो कि कथित जगह पर विस्फोटक बनाए गए थे।
उन्होंने जांच प्रक्रिया में हुई गलतियों की ओर भी इशारा किया; इनमें घटना के छह साल बाद 'टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड' (पहचान परेड) करवाना भी शामिल था। साथ ही, उन्होंने गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
खास बात यह है कि NIA के एक अधिकारी ने अदालत में इस बात की पुष्टि की कि इस मामले में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है।
इकबालिया बयानों और फोरेंसिक जांच पर सवाल
बचाव पक्ष ने आगे दलील दी कि इकबालिया बयान - खासकर स्वामी असीमानंद से जुड़े बयान - हैदराबाद की एक विशेष NIA अदालत द्वारा पहले ही खारिज किए जा चुके हैं, जिससे अभियोजन पक्ष की थ्योरी कमज़ोर पड़ गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश की जिस जगह पर कथित तौर पर विस्फोटक तैयार किए गए थे, वहाँ से लिए गए मिट्टी के नमूनों में RDX के कोई निशान नहीं मिले, जिससे इन आरोपों पर और भी ज़्यादा शक पैदा हो गया है।
पीड़ितों के परिवारों के लिए, यह फ़ैसला लंबे समय से चली आ रही नाइंसाफ़ी की भावना को और गहरा करता है। शफ़ीक अहमद, जिन्होंने इस धमाके में अपने बेटे को खो दिया था, उन्होंने अभियोजन पक्ष की मदद करने के लिए इस मामले में दखल दिया था।
चारों आरोपियों के बरी हो जाने के बाद, यह मामला अब एक तरह से बंद हो गया है; महाराष्ट्र के सबसे जानलेवा आतंकी हमलों में से एक के लिए अब किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।