पवन खेड़ा को नहीं मिली राहत, गुवाहाटी HC ने खारिज की जमानत याचिका, सीएम हिमंता की पत्नी से जुड़ा है मामला

By अंजली चौहान | Updated: April 24, 2026 11:32 IST2026-04-24T11:31:10+5:302026-04-24T11:32:02+5:30

Pawan Khera News:कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से झटका लगा है, जिसने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दायर मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी ट्रांजिट जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था।

Pawan Khera did not get relief Guwahati HC rejected bail plea case is related to wife of CM Himanta | पवन खेड़ा को नहीं मिली राहत, गुवाहाटी HC ने खारिज की जमानत याचिका, सीएम हिमंता की पत्नी से जुड़ा है मामला

पवन खेड़ा को नहीं मिली राहत, गुवाहाटी HC ने खारिज की जमानत याचिका, सीएम हिमंता की पत्नी से जुड़ा है मामला

Pawan Khera News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक पवन खेड़ा इन दिनों कानूनी कार्यवाही में फंसे हुए हैं। पवन खेड़ा को शुक्रवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राहत न देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया ने दिया, जिन्होंने इस मंगलवार को दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत से जुड़ा हुआ है जिसकी कार्यवाही कोर्ट कर रहा है। 

यह घटनाक्रम कांग्रेस नेता की ट्रांजिट जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असम की अदालत में जाने को कहा था। अदालत ने यह भी साफ किया कि न तो वह और न ही तेलंगाना हाई कोर्ट असम की अदालत के काम में दखल देगा, जो इस मामले की सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया। भारतीय जनता पार्टी  ने कहा कि इससे सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ खेड़ा का "बेबुनियाद और राजनीतिक मकसद से प्रेरित" अभियान बेनकाब हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक वीडियो में कहा, "वे दस्तावेज (जिनका इस्तेमाल खेड़ा ने किया था) जाली, नकली, फोटोशॉप्ड और AI-जनरेटेड निकले, और आधे घंटे के अंदर ही पूरी सच्चाई सामने आ गई।"

खेड़ा के आरोप और उस पर विवाद

अपने आरोपों में, खेड़ा ने दावा किया था कि सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और वह कई देशों में कारोबार करती हैं। खेड़ा को अपने इन आरोपों को लेकर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। इसके बाद, 6 अप्रैल को असम पुलिस ने सरमा की शिकायत पर उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया।

खेड़ा ने हैदराबाद में अपना रिहायशी पता दिखाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके खिलाफ दर्ज FIR राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। 10 अप्रैल को हाई कोर्ट ने खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और उन्हें असम की अदालत में जाने को कहा।

अदालत ने कहा था, "यह साफ है कि ट्रांजिट जमानत के संबंध में विवादित आदेश का अमल इस शर्त के अधीन रोका गया था कि प्रतिवादी को असम के अधिकार क्षेत्र वाली किसी अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देने की आज़ादी होगी। जब प्रतिवादी द्वारा सक्षम अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी, तो वह अदालत इस अदालत द्वारा दी गई ट्रांजिट जमानत या ट्रांजिट जमानत पर लगाई गई रोक के आदेश से प्रभावित नहीं होगी।"

Web Title: Pawan Khera did not get relief Guwahati HC rejected bail plea case is related to wife of CM Himanta

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